यदि व्यक्ति की स्थायी रुप से निम्न चिकित्सा श्रेणी एवं उसके ट्रेड़ / श्रेणी के अनसार उपयुक्त एवं वैकल्पिक अन्य नियोजन न होने के कारण सेवामुक्त्त कर दिया जाता है या वह वैकल्पिक नियोजन को अस्वीकार कर देता है या वैकल्पिक नियोजन मे उसे रोक लिया जाता है तथा नियोजन समाप्ति से पूर्व तदुनसार उसे उसके कार्य से सेवामुक्त कर दिया जाता है ऐसे में उसे हकदारी नियमों के तहत सेवा से आशक्त समझा जाएगा ।
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यदि व्यक्ति की स्थायी रुप से निम्न चिकित्सा श्रेणी एवं उसके ट्रेड़ / श्रेणी के अनसार उपयुक्त एवं वैकल्पिक अन्य नियोजन न होने के कारण सेवामुक्त्त कर दिया जाता है या वह वैकल्पिक नियोजन को अस्वीकार कर देता है या वैकल्पिक नियोजन मे उसे रोक लिया जाता है तथा नियोजन समाप्ति से पूर्व तदुनसार उसे उसके कार्य से सेवामुक्त कर दिया जाता है ऐसे में उसे हकदारी नियमों के तहत सेवा से आशक्त समझा जाएगा ।